दिनांक- 29 सितंबर 2022
प्रेस विज्ञप्ति संख्या-1242
संथाल परगना प्रमंडल,दुमका के प्रमण्डलीय आयुक्त चन्द्र किशोर उराँव की अध्यक्षता में संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका के अंतर्गत सभी जिलों के उपायुक्त के साथ अविक्रयशील कृषि भूमि के न्यूनतम मूल्य निर्धारण संबंधी बैठक आयोजित की गई।
बैठक के प्रारंभ में आयुक्त द्वारा राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना के आलोक में यहाँ के निवासियों/ किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने का सुझाव दिया गया एवं तदनुरूप संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका अन्तर्गत अविक्रयशील कृषि भूमि का न्यूनतम मूल्य निर्धारण प्रमण्डलीय आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया गया जिसके सदस्य प्रमण्डलान्तर्गत सभी जिलों के उपायुक्त हैं।
सभी जिलों द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में धान एवं गेहूँ के न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर प्रतिवेदन तैयार किया गया।जिसमें सभी जिलों के प्रतिवेदन में समानता पाया गया।
अविक्रयशील कृषि भूमि का न्यूनतम दर निर्धारण संबंधी प्रतिवेदन में एकरूपता के दृष्टिगत राजस्व विभागीय संकल्प के आलोक में प्रमण्डलान्तर्गत सभी जिलों में उपज के आधार पर गणना कर मूल्य को सर्वसम्मति से अविक्रयशील कृषि भूमि का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने का निर्णय लिया गया।
◆धानी-। का मूल्य= 1653300 रू0 प्रति एकड़
◆धानी-।।(धानी-। का 3/4)= 1239975 रू0 प्रति एकड़
◆धानी-।।। एवं बाड़ी-।। (धानी-। का 1/2)= 826650 रू0 प्रति एकड़
◆बाड़ी-।(धानी-। का 5/8)= 1033313 रू0 प्रति एकड़
◆आवासीय भूमि (homestead land) का मूल्य (धानी-। का मूल्य)=1653300 रू0 प्रति एकड़
◆धानी-।/धानी-।।/ धानी-।।।/बाड़ी-।/बाड़ी-।। के अलावे अन्य किस्म के भूमि को बाड़ी-।। में रखने का निर्णय लिया गया।
◆समिति द्वारा सर्वसम्मति से उक्त दर 14.07.2022 के प्रभाव से लागू करने का निर्णय लिया गया।
◆राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना के आलोक में अविक्रयशील कृषि भूमि का न्यूनतम मूल्य निर्धारण समिति द्वारा प्रत्येक दो वर्षों के अन्तराल पर किया जाएगा।
उक्त दर को आयुक्त ने सभी जिलों यथा दुमका, देवघर, गोड्डा, साहेबगंज, जामताड़ा एवं पाकुड़ में लागू किये जाने का निर्देश दिया।
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