Thursday, 20 October 2022

दिनांक-20 अक्टूबर 2022 प्रेस विज्ञप्ति संख्या-1293

 दिनांक-20 अक्टूबर 2022

प्रेस विज्ञप्ति संख्या-1293


उपायुक्त की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में खनन टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गयी।


उपायुक्त ने सर्व प्रथम पूर्व की बैठक में दिए गए निदेशों की समीक्षा की।


उपायुक्त ने कहा कि बिना थाना के सूचना के किसी भी प्रकार के एक्सप्लोसिव के मूवमेंट नहीं हो इसे सुनिश्चित करें अगर कोई व्यक्ति बिना सूचना के एक्सप्लोसिव का मूवमेंट करते पाया जाता है तो नियमानुसार सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें।


उन्होंने कहा कि वर्तमान में मसलिया प्रखंड के 2 बालू घाटों से ही बालू का उठाव किया जा सकता है।7.50 रुपये प्रति सीएफटी की दर से राशि देना होगा।साथ ही इसके लिए कुछ आवश्यक प्रक्रिया भी पूरी करनी होगी।कहा कि इसके अलावा अगर किसी भी अन्य घाट से बालू उठाव करते पाया जाता है तो बालू जब्त करते हुए सभी नियमानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।साथ ही अगर जिले से बालू का उठाव कर किसी अन्य राज्य ले जाया जाता है तो वैसे वाहनों को भी जब्त करने की कार्रवाई की जाय।उन्होंने कहा कि बालू का परिवहन करने वाले वाहनों में जीपीएस लगा होना अनिवार्य है।ऐसे वाहन जिनमें जीपीएस नहीं लगा हो,को चिन्हित कर नियमानुसार कार्रवाई करें।


उपायुक्त ने सभी थाना के थाना प्रभारियों से कहा कि सभी तरह के अवैध खनन को रोकना आपकी जिम्मेदारी है।अवैध खनन तथा परिवहन करने वालों पर अपने स्तर से नियमानुसार कार्रवाई करते हुए अंचल अधिकारी तथा डीएमओ को भी सूचित करें।


उपायुक्त ने निदेश दिया कि अपराध करने वालों पर एफआईआर कर,सभी आवश्यक प्रक्रिया पूरी करते हुए गिरफ्तारी करने का भी कार्य करें।


बैठक में पुलिस अधीक्षक,डीएफओ, जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारी सहित पुलिस पदाधिकारी आदि उपस्थित थे।




No comments:

Post a Comment