Wednesday, 19 October 2022

दिनांक- 14 अक्टूबर 2022 प्रेस विज्ञप्ति संख्या-1270

दिनांक- 14 अक्टूबर 2022

प्रेस विज्ञप्ति संख्या-1270


उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार एवं भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के निदेश के आलोक में अभिहित अधिकारी-सह-अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के निदेशानुसार  अमित कुमार राम, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, दुमका की अध्यक्षता में दुमका स्थित विभिन्न होटलों/रेस्टुरेन्टों/ होलसेलर/डिस्ट्रीब्यूटर/रिटेल शॉप के मालिकों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित खाद्य कारोबारियों को FSSAI  द्वारा समय-समय दिये जा रहे दिशा-निर्देशों के बारे में बताया गया। किसी भी प्रकार के खाद्य सामग्री के बिक्री करने, होटल/रेस्टुरेन्टों द्वारा दिये जाने वाले cash receipts/invoices/cash memo/bills etc. पर अपने प्रतिष्ठान का 14 digit FSSAI  License/Registration number  अंकित करना अनिवार्य किया गया है। सभी खाद्य कारोबारियों को फोसटेक ट्रेनिंग अनिवार्य किया गया है। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी द्वारा कहा गया की पैकेज्ड खाद्य सामग्री को बिना उचित पैकेजिंग एवं लेबलिंग के नहीं बिक्री करें। सभी खाद्य कारोबारियों को अपने प्रतिष्ठान में डस्टबीन रखना सुनिश्चित करें। साथ ही एनुवल ऑडिट एवं एनुवल रिर्टन दाखिल करना, खाद्य अनुज्ञप्ति/पंजीकरण के एक्सपायरी तिथि के 180 पूर्व से रिन्यूवल करना, बिना मेन्युफेक्चरिंग व एक्सपायरी तिथि के मिठाईयों, ब्रेड एवं अन्य खाद्य सामग्री का बिक्री नहीं करना, FSSAI  License no. वाले फूड कलर का ही इस्तेमाल करना सुनिश्चित किया जाए। अखबारी पेपर व कोई प्रिंटेड पेपर का इस्तेमाल खाद्य सामग्री को रख कर बेचने एवं ढकनें के लिए नहीं करना इत्यादि की जानकारी दी गई। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि FSSAI  द्वारा दिये गए दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर संबंधित खाद्य कारोबारियों पर विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी। 


मौके पर श्री मुश्ताक अली, अध्यक्ष, श्री मनोज कुमार घोष, सचिव, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, दुमका, होटल रोयल मेजेस्टीक, ग्रीन होटल, मोमोमियां, एम एस कैफे, 7 हेवेन, मोनिका स्वीट्स, नारायणी स्वीट्स/जलपान, इत्यादि के प्रतिनिधि उपस्थित थे। 

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