Saturday, 15 October 2022

दिनांक- 27 जुलाई 2022 प्रेस विज्ञप्ति संख्या-765

 दिनांक- 27 जुलाई 2022

प्रेस विज्ञप्ति संख्या-765


उपायुक्त की अध्यक्षता में झारखंड राज्य फसल राहत योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई।

बैठक में उपायुक्त ने कहा कि यह कृषको के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इसका प्रचार प्रसार गाँव-गांव में किया जाए। कृषक संपर्क अभियान के माध्यम से प्रत्येक कृषकों तक योजना का संदेश प्रसारित किया जाए। 

उपायुक्त ने जिला सहकारिता पदाधिकारी को निर्देश दिया कि प्रत्येक पंचायत  के लिए अधिकारी की सूची तैयार करवाते हुए कार्य योजनाएं बनाएं तथा कृषक संपर्क अभियान को पंचायत स्तर तक कार्यान्वित कराएंगे।

किसानों को संबंधित पोर्टल पर निबंधन के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए सीएससी साहित संबंधित पदाधिकारियों से उपायुक्त ने कहा कि उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए प्रचार प्रसार संबंधी गतिविधियों को कराएं।

योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक पहाड़ियां, आदिम जनजाति किसानों की अधिकतम आच्छादन सुनिश्चित करने हेतु विशेष प्रयास करें। 


◆क्या है झारखंड राज्य फसल राहत योजना :- 


1.योजना अंतर्गत प्राकृतिक आपदा से होने वाले फसल क्षति के मामले में सुनिश्चित वित्तीय सहायता दी जाएगी। 


2. योजना का लाभ लेने के लिए प्रत्येक फसल मौसम ( खरीफ एवं रबी) में https://jrfry.jharkhand.gov.in पर ऑनलाइन निबंधन एवं आवेदन करना होगा। 


3.ऑनलाइन निबंधन एवं आवेदन स्वयं द्वारा अथवा निकटतम प्रज्ञाकेंद्र में कर सकते हैं। 


4. न्यूनतम 10 डिसमिल और अधिकतम 5 एकड़ हेतु निबंधन 


5.योजना में भाग लेने के लिए कोई प्रीमियम नहीं देना है। 


6.प्राकृतिक आपदा से हुए फसल क्षति का आकलन एवं निर्धारण Crop Cutting Experiment (CCE) के आधार पर किया जाएगा। 


7.30% से 50% तक फसल क्षति होने पर आवेदक को प्रति एकड़ रु० 3000 सहायता राशि दी जाएगी। 


8.50% से अधिक फसल क्षति होने पर आवेदक को प्रति एकड़ रू0 4000 सहायता राशि दी जाएगी 


9.अधिकतम 5 एकड़ तक फसल क्षति सहायता राशि दी जाएगी। 


◆कौन लोग रखते हैं आवेदन की पात्रता:- 


1)सभी रैयत एवं बटाईदार किसान 


2)किसान झारखंड राज्य के निवासी हों। 


3)आवेदक किसान की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। 


4)आवेदक किसान का वैध आधार संख्या होना चाहिए। 


5)कृषि कार्य करने से संबंधित वैध भूमि दस्तावेज/भू स्वामित्व प्रमाण पत्र अथवा राजस्व -रसीद/राजस्व विभाग से निर्गत बंदोबस्ती/पट्टा बटाईदार किसानों द्वारा भूस्वामी से सहमति पत्र) 


6)न्यूनतम 10 डिसमिल और अधिकतम 5 एकड़ हेतु निबंधन 


7)सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक 


8)आवेदक किसानों को अपना संख्या बायोमेट्रिक प्रणाली द्वारा प्रमाणित करना होगा। 


http://jrfry.jharkhand.gov.inपर स्वयं या कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से पंजीकरण कराया जा सकता है।*



◆रजिस्ट्रेशन और आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज:- 


1)आधार संख्या 


2)मोबाइल संख्या 


3)आधार संबंध बैंक खाता विवरण 


4) अद्यतन भू स्वामित्व प्रमाण पत्र अथवा राजस्व रसीद( 31 मार्च 2022 तक भुगतान किया हुआ) 


5)वंशावली (मुखिया /ग्राम प्रधान/ राजस्व कर्मचारी /अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत) 


6)सरकारी भूमि पर खेती करने हेतु राजस्व विभाग से निर्गत बंदोबस्ती पट्टा (बटाईदार किसान द्वारा) 


7)घोषणा पत्र (रैयत और बटाईदार किसान द्वारा) 


8)सहमति पत्र (बटाईदार किसान द्वारा) 


9)पंजीकृत किसानों के चयनित फसल एवं बुवाई के रखवा का पूर्ण विवरण

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