Wednesday 12 October 2022

दिनांक- 30 मई 2022 प्रेस विज्ञप्ति संख्या-0590

 दिनांक- 30 मई 2022

प्रेस विज्ञप्ति संख्या-0590


दुमका जिला के त्रिस्तरीय पंचायत (आम) निर्वाचन

2022 के तृतीय एवं चतुर्थ चरण की गणना दिनांक

31.05.2022 को 08:00 बजे पूर्वाहन से प्रारंभ किया जायेगा।दुमका जिला अंतर्गत दुमका-05, मसलिया-08, जरमुण्डी-07 एवं सरैयाहाट - 01 प्रखण्ड के लिए अभियंत्रण महाविद्यालय, दुमका तथा रानेश्वर - 09 एवं जामा-06 प्रखण्ड के लिए राजकीय पॉलिटेकनिक, दुमका में वज्रगृह का निर्माण किया गया है। इस अवधि में मतगणना की निष्पक्षता, पारदर्शिता तथा शांति एवं विधि व्यवस्था बनाये रखने के लिए मतगणना केन्द्र के समीप की गति विधियों के संदर्भ में अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका द्वारा मतगणना प्रक्रिया समाप्ति होने तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 लागू  करते हुए निम्नांकित शर्तो के साथ निषेद्याज्ञा लागू किया गया है


अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों के समुह को विधि

विरूद्ध जमाव समझा जायेगा तथा इस प्रकार का कोई भी जमाव मतदान केन्द्र एवं मतगणना स्थल से 100 मीटर के भीतर एकत्रित नहीं होगें तथा न ही नजायज मजमा लगायेंगे ।


अनुमंडल की परिसीमा में पाँच या पाँच से अधिक व्यक्ति किसी भी प्रकार के घातक हथियार यथा लाठी, भाला, गढ़ासा, तीर, कमान किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्र अथवा विस्फोटक पदार्थ लेकर न तो एकत्रित होंगे तथा न ही कोई जन प्रदर्शन या

नारे बाजी करेंगे ।


कोई भी प्रत्याशी या उनके समर्थक कोई उत्तेजक अथवा सामप्रदायिक नारों का प्रयोग नहीं करेंगे तथा न ही कोई ऐसा शब्द उच्चारित करेंगे जिससे शांति भंग एवं वैमनस्य संभावित हो।


इस निषेधाज्ञा के प्रभावी होने के साथ ही मतगणना केन्द्र के 100 मीटर के अंदर तक मोबाईल (निर्वाचन कार्य से जुड़े कर्मियों/पदाधिकारियों को छोड़कर), लाउडस्पीकर सहित किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।


निषद्याज्ञा के प्रवर्तन के दौरान तीन से अधिक वाहनों के

काफिले का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।


कहा कि प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा विधि व्यवस्था में प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों / पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा। इसी प्रकार वर्त्तमान में बारात पार्टी के सदस्यों, विद्यालयों/महाविद्यालयों में जाने वाले छात्र/छात्राओं एवं परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों/शवयात्रा में शामिल व्यक्तियों, अस्पताल ले जा रहे मरीजों के साथ जाने वाले व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा ।

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