Wednesday, 12 October 2022

दुमका 11 जून 2022 प्रेस विज्ञप्ति संख्या -619

 दुमका 11 जून 2022

प्रेस विज्ञप्ति संख्या -619


नाबालिग की 40 वर्षीय युवक से तय कर दी गयी थी शादी

सीडब्ल्यूसी ने बाल विवाह होने से रोका, बालिका को भेजा बालगृह


गोपीकांदर की 13 वर्षीय बालिका की शादी बिहार के बौंसी के 40 वर्षीय युवक के साथ तय कर दी गयी थी। 11 जून को शादी होनेवाली थी। सूचना मिलने पर बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) ने चाइल्डलाइन दुमका और गोपीकांदर पुलिस के मदद से बाल विवाह होने से रोक दिया। शनिवार को चाइल्डलाइन दुमका की टीम मेंबर निशा कुमारी ने बालिका को सीडब्ल्यूसी के समक्ष प्रस्तुत किया। चेयरपर्सन अमरेन्द्र कुमार एवं सदस्य कुमारी विजय लक्ष्मी ने बालिका और उसकी नानी का बयान दर्ज किया। बालिका ने बताया कि वह बचपन से अपनी नानी के घर में रहती है। उसके मामा-मामी और उनके दो बच्चे भी साथ रहते हैं। उसके मामा विक्षिप्त हैं। बालिका पांचवी कक्षा तक पढ़ी है। उसकी मौसी ने बौंसी के एक 40 वर्षीय युवक से उसकी शादी तय कर दी थी। शनिवार की सुबह दादी उसे लेकर शादी करवाने बौंसी जा रही थी। उसने वीडियो कॉल के माध्यम से लड़के से बात की तो शादी से इनकार कर दिया और कहा कि अभी उसे पढ़ाई करनी है। उसकी नानी का कहना था कि चुंकि वह वृद्ध और आश्रित है इसलिए नतनी की शादी करवाना चाह रही थी। गांव के लोगों ने बाल विवाह करवाने से मना किया। फिर गोपीकांदर थाना से पुलिस आई और उसे और उसकी नतनी को बाल कल्याण समिति लेकर आयी है। वह चाहती है कि उसकी नतनी अपनी पढ़ाई जारी रखे पर वह उसकी देखभाल करने में सक्षम नहीं है इसलिए उसे बालिका गृह में रखा जाये। चेयरपर्सन अमरेन्द्र कुमार ने बताया कि बालिका को सीएनसीपी घोषित करते हुए उसे बाल गृह में आवासीत कर दिया गया है। जल्द ही उसका स्कूल में नामांकन करवा दिया जायेगा। इस मामले की सुनवायी में समिति के चेयरपर्सन अमरेंद्र कुमार, सदस्य रंजन कुमार सिन्हा, डा राज कुमार उपाध्याय एवं नूतन बाला भी मौजूद थे।

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