दिनांक- 27 अगस्त 2022
प्रेस विज्ञप्ति संख्या-834
अनुमंडल दंडाधिकारी महेश्वर महतो ने कहा कि आग से झुलसने से घायल,सुश्री अंकिता कुमारी का रिम्स रांची में ईलाज के क्रम में मृत्यु हो गयी है।इस घटना के विरोध में विभिन्न संगठनों के द्वारा दुमका में धरना प्रदर्शन करने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि उक्त बातों को ध्यान में रखते हुए 28.08.2022 से अगले आदेश तक द०प्र०स० की धारा 144 लागू करते हुए निषेधाज्ञा लागू किया जाता है।
(1) 05 व्यक्ति या उससे अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा पूर्णतः निषेद्य रहेगा।
( 2 ) इस निषेधाज्ञा के प्रभावी होने के साथ ही बिना किसी पूर्वानुमति के किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन, सार्वजनिक रूप से एकत्रित होकर धार्मिक सभा,
सामुहिक भोज, जुलूस/रैली इत्यादि का आयोजन आदि पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।उपर्युक्त निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को आपदा प्रबंधन अधिनियम् 2005 की सुसंगत धाराओं तथा भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के सेक्शन 188 के तहत्
दंडनीय होंगे।
अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
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