दिनांक- 05 सितंबर 2022
प्रेस विज्ञप्ति संख्या-1195
अनुमंडल दंडाधिकारी महेश्वर महतो के निदेशानुसार द०प्र०स० की धारा-144 दुमका शहरी क्षेत्र एवं जरूवाडीह में लागु की गई निषेधाज्ञा को दिनांक 06.09.2022 के प्रातः से अगले आदेश तक समाप्त कर दिया गया है ।
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