Monday, 17 October 2022

दिनांक- 30 अगस्त 2022 प्रेस विज्ञप्ति संख्या-838

 दिनांक- 30 अगस्त 2022

प्रेस विज्ञप्ति संख्या-838


सीडब्ल्यूसी ने की पोक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ने की अनुसंशा


बाल कल्याण समिति दुमका के बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट ने दुमका के जरूआडीह मोहल्ले की एक बालिका के हत्या के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए इस केश में पोक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ने की अनुसंशा एसपी से की है। 23 अगस्त की सुबह जरूआडीह की इस बालिका को जले हुए हालत में दुमका के फूलो झानो मेडिकल कालेज अस्पताल में भर्ती करवाया गया था जहां कार्यपालक दंडाधिकारी चंद्रजीत सिंह ने 19 वर्ष उम्र होने का उल्लेख करते हुए उसका बयान दर्ज किया था जिसपर नगर थाना में भादवि की धारा 28/307/506 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। 27 अगस्त की रात रांची के रिम्स में इलाज के दौरान बालिका की मौत हो गयी। 29 अगस्त को समिति को पता चला कि मृतका की उम्र घटना के दिन 15 वर्ष 9 माह थी। बाल कल्याण समिति, दुमका के बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट ने जेजे एक्ट 2015 की धारा 30(12) के तहत मामले का स्वतः संज्ञान लिया। चेयरपर्सन अमरेन्द्र कुमार, सदस्य रंजन कुमार सिन्हा, डा राज कुमार उपाध्याय, कुमारी विजय लक्ष्मी, नूतन बाला एवं जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी प्रकाश चंद्र उसके घर पहुंचे।

 चेयरपर्सन अमरेन्द्र कुमार ने बताया कि समिति ने उसके पिता से घटना की जानकारी ली और बालिका का उम्र प्रमाण पत्र संबंधी कोई दस्तावेज मांगा। पिता द्वारा समिति को मृतका के उम्र प्रमाण पत्र के रूप में वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2021 का अंकपत्र प्रस्तुत किया गया जो जेजे एक्ट 2015 की धारा 94(1)  के तहत उम्र निर्धारण के लिए एक वैद्य प्रमाण पत्र है। इस अंकपत्र के उसकी जन्म तिथि 26/11/2006 है। इसके मुताबिक घटना के दिन यानि 23/08/2022 को बालिका की उम्र 15 वर्ष 9 माह थी जो जेजे एक्ट 2015 की धारा 2(12) के तहत चाइल्ड की श्रेणी में आती है। पीड़िता/मृतका के चाइल्ड/नाबालिग होने के आधार पर जेजे एक्ट 2015 के तहत प्रदत्त अधिकारों के तहत बाल कल्याण समिति, दुमका की बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट ने नगर थाना काण्ड सं. 200/22 में भादवि की धारा 354ए व 354डी और पोक्सो एक्ट 2012 की धारा 8/12 जोड़ने की अनुसंशा दुमका एसपी को की है।

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